प्रांतीय वॉच

एसडीएम अजय किशोर लकड़ा ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए निर्धारित मूल्य की सूची कि जारी

Share this

आफ़ताब आलम / बलरामपुर : बलरामपुर जिले में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जिला बलरामपुर -रामानुजगंज में धारा 144 लागू है तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलरामपुर रामानुजगंज के आदेश के अनुसार 14 अप्रैल शाम 6:00 से 25 अप्रैल रात्रि 12:00 बजे तक संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ।शासन के निर्देशानुसार समस्त खाद्य वस्तुओं का एमआरपी से अधिक मूल्य बेचा जाना प्रतिबंधित है। शासन स्तर पर जमाखोरी कालाबाजारी रोकने के लिए निर्देश दिए गए। जिसे दृष्टिगत रखते हुए बलरामपुर अनुविभागीय दंडाधिकारी अजय किशोर लकड़ा ने निम्नानुसार खुदरा राशन कार्ड मूल्य आगामी अन्य आदेश पर्यंत तक निर्धारित किया गया है। जिसके आदेश जारी किया गया है। कालाबाजारी जमा खोरी करने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *