किरीत ठक्कर / गरियाबंद। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गरियाबंद द्वारा पूर्व में ही आदेश जारी कर सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई है। इधर गरियाबंद शहर में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसे देखते हुये गरियाबंद शहर के विभिन्न व्यापारी संघो के प्रतिनिधियों , नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों , वरिष्ठ नागरिकों से विचार मंत्रणा के बाद अनुविभागीय अधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर भुपेन्द्र साहू द्वारा शहरी क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों दुकानों के सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलने का समय निर्धारित कर, आदेश जारी किया गया है। रेस्टोरेंट भोजनालय संचालक, टेक – अवे आधार पर रात्रि 08 बजे तक भोजन प्रदाय कर सकते हैं। चाय नाश्ता गुपचुप चाट आइसक्रीम एवं अन्य खाद्य सामग्री पदार्थ , विक्रय करने वाले स्ट्रीट वेंडर केवल पार्सल सेवा प्रदान करेंगे। अति आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठान , मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, शासकीय प्रतिष्ठानों पर यह आदेश लागु नही होगा।
जिले के शहरी क्षेत्रों में शाम 06 बजे तक होगा दुकानों का संचालन
