क्राइम वॉच

दो सगी बहन के साथ गैंगरेप करने वाले 11 में से 6 आरोपीयों को आजीवन कारावास

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  • 2 आरोपीयों को अधिकतम 5 वर्ष तथा 1 आरोपी को अधिकतम 3 वर्ष की कारावास से दंडित किया गया

कमलेश रजक/ मुंडा : थाना पलारी क्षेत्र के दो नाबालिग लडकियों के साथ 30 मई 2020 के रात गैंगरेप की घटना घटित हुआ था । दो आरोपी अपने गांव घुमाने के झासा देकर पीडिताओं को घर से उठाकर अपहरण कर बाहर ले गये और वापस आते समय रास्ते में पीडिताओं के साथ छेडछाड किये तथा रास्ते में अन्य 8 आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर पीडिताओं के साथ सामुहिक बलात्कार करते हुये वीडियो बना लिये जिसकी जानकारी आरोपीगण के साथी को हुआ वह भी पीडिताओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हुये विडियो वायरल करने की धमकी देता था जिससे तंग आकर पीडिता एवं पीडिता की मां द्वारा महिला हेल्प लाईन 181 में कॉल करके घटना की जानकारी दिये तथा पीडिता के पिता द्वारा पुलिस थाना पलारी में घटना की रिपोर्ट 29 जुलाई 2020 को किये जिस पर थाना पलारी में अपराध क्रमांक 288/2020 धारा 363,376,376(डी), 376(डी,ए), 376(एफ), 341,506,354(क) भादवि0 04,06,08 पाक्सों एक्ट 66(ड),67(ए),(बी)आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक आई ,के ,एलेसेला अति.रिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति निवेदिता पाल थाना में कमान संभालते हुये तत्काल उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल थाना प्रभारी पलारी मिलींद पाण्डे प्रशिक्षू डीएसपी, निरी, सी आर चंद्रा एवं पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले सभी 09 आरोपीगण एवं 02 अपचारी बालकों को 24 घंटे अंदर 30.07.2020 के 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की प्रारम्भिक विवेचना थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी मिलिंद पाण्डेय एवं निरीक्षक सी0आर0 चन्द्रा द्वारा किया गया। प्रकरण में एसटी0एससी0 एक्ट की धारा 3(2)(V) जोडी जाकर अग्रिम विवेचना उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल द्वारा किया गया तथा प्रकरण में चालान 09 आरोपीयों के विरूद्ध माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में पेश किया गया तथा 02 अपचारी बालकों के विरूद्ध चालान माननीय किशोर न्याय बोर्ड बलौदाबाजार में पेश किया गया । प्रकरण की विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण में 10 मार्च को फैसला सुनाया गया ।जिसमें आरोपी पीयुष वर्मा पिता अरूण वर्मा उम्र 19 साल साकिन सकरी थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार को अधिकतम 03 वर्ष की सजा राकी ऊर्फ कमलेश घतलहरे पिता सुरेन्द्र उम्र 19 साल गोपी साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 19 साल साकिनान अमेरा दोनों को अधिकतम 05-05 वर्ष की सजा तथा अजय वर्मा पिता भूपसिंह वर्मा उम्र 25 साल ग्राम केसला सोहन ध्रुव पिता भरत लाल उम्र 19 साल साकिन केसला राजेन्द्र डहरिया उर्फ लाला पिता बोधराम उम्र 23 साल साकिन केसला शिवम वर्मा ऊर्फ मोनू पिता अनिल वर्मा उम्र 18 साल साकिन केसला राकेश डहरिया ऊर्फ उकेश डहरिया पिता कोदू डहरिया उम्र 23 साल साकिन केसला जगन्नाथ यादव पिता किरित राम डर्फ लोकू यादव उम्र 24 साल साकिन केसला सभी 06 आरोपीगणों को आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय दोषसिद्ध के शेष प्राकृत जीवन काल के लिये कारावास की सजा सुनाया गया। पीडित पक्ष एवं शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता समीर अग्रवाल द्वारा मजबूत पक्ष रखते हुये बचाव पक्ष के वकीलों से तिखि बहस के बाद अपना पक्ष रखे जिसका परिणाम आरोपियो को सजा हुई।

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