प्रांतीय वॉच

फर्जी तरीके से आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे लोगों से रहे सावधान- निगम प्रशासन की नागरिकों से अपील

Share this

तापस सन्याल/ भिलाई नगर : प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आम्रपाली एवं अन्य क्षेत्र में निर्मित तथा निर्माणाधीन आवासों में नाला से प्रभावित का व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, आवास प्रदाय करने के लिए लाटरी पद्धति से आवास आवंटन निगम द्वारा किया जाता है! नवनिर्मित आवासों में असामाजिक तत्वों तथा कुछ दलालों द्वारा नागरिकों को गुमराह कर फर्जी तरीके से आवास आवंटन करने हेतु फार्म भर कर फर्जी अनुबंध संपादन कर रुपए की मांग कर तथा राशि लेकर अवैध रूप से आवास दिलाने नियम विरुद्ध नागरिकों को ठगे जाने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है! ऐसे लोगों पर निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं! प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गलत तरीके से आवास दिलाने के एवज में अवैध वसूली करने वालों से सावधान रहे ! नागरिकों से अपील की है कि बिना पुष्टि किए किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर अनैतिक रूप से लेन-देन न करे! यदि कोई भी अनजान व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने संपर्क करता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहें! किसी भी अनजान व्यक्ति को आम नागरिकगण अपना तथा अपने परिवारों का दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज आवास प्राप्त करने के लिए न देवे! आवास आवंटन की संपूर्ण कार्यवाही निगम कार्यालय के द्वारा एवं निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है! निगम भिलाई क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यालय मदर टैरेसा नगर पानी टंकी जोन क्रमांक 3 निगम कार्यालय चंद्रा मौर्या के पास प्रथम तल पर स्थित है किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है !
निगम कार्यालय में आकर ही जमा करें राशि नाला से प्रभावित लोगों के व्यवस्थापन के लिए निगम द्वारा सर्वे उपरांत नोटिस/सूचना जारी किया गया है! व्यवस्थापन के तहत 75000 रुपए की राशि हितग्राही को जमा करना होता है! हितग्राहियों को प्रथम किश्त के रूप में 5000 रुपए जमा करना होता है जिसके बाद वह लॉटरी सिस्टम से आवास प्राप्त करने के लिए सम्मिलित हो जाते हैं! लॉटरी में नाम आने पर आवास आवंटन की प्रक्रिया की जाती है! शेष 70000 की राशि 24 माह के आसान किस्तों में हितग्राही को जमा करना अनिवार्य है! इस राशि को जमा करने के लिए  निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय से हितग्राही को चालान बनाकर दिया जाता है, जिसके आधार पर निगम कार्यालय में राशि जमा की जाती है! यहां यह बताना अनिवार्य है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी रसीद प्रदाय कर तथा हितग्राहियों से संपर्क कर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है! जबकि राशि को जमा करने के बाद निगम द्वारा ऑनलाइन रसीद प्रदाय की जाती है! नागरिकों से अनुरोध है कि किसी के भी बहकावे में न आए, सीधे निगम कार्यालय में आकर अपनी राशि जमा करें! किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा का अंदेशा होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के उप अभियंता जयंत शर्मा के मोबाइल नंबर 7804999993 पर संपर्क कर अवगत कराएं!

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *