प्रांतीय वॉच

किशोरी ने दिखाई हिम्मत, रुका बाल विवाह

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समैया पागे/ बीजापुर। महिला एवं बाल विकास विभाग बीजापुर की जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से प्रचार-प्रसार कर हर संभव किया जा रहा है। इसी का परिणाम रहा है कि ग्राम पंचायत नैमेड़ से एक किशोरी बालिका बाल विवाह रोका गया है। 11 वी कक्षा में अध्ययनरत बालिका के द्वारा दिनॉक 27.01.2021 महिला हेल्प लाईन 181 पर फोन कर सूचना दिया गया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हॅू , पढना चाहती हॅू मेरे परिवार के द्वारा जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं , प्लीज मुझे बचा लो‌ , महिला हेल्प लाईन 181 रायपुर द्वारा तत्काल कॉल कर महिला बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित किया गया। इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग से संरक्षण अधिकारी नवीन मिश्रा एवं परामर्शदाता नगीना लेखाम एवं नैमेड़ थाना के टी.आई संजीव बैरागी एवं ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता निशा देवांगन, सुमित्रा द्वारा जबरन किए जा रहे विवाह को रोका गया। नाबालिक-किशोरी के द्वारा बताया कि उसके रिश्तेदारी के मामा के लडके द्वारा जबरन विवाह करने हेतु जोर डाला जा रहा था। उसे डराया एवं धमकाया जा रहा था इससे वो बहुत डरी एवं सहमी हुई थी। बालिका महिला हेल्प लाईन 181 पर कॉल कर सूचित किया गया था। उनका यह कहना है कि वह आगे की पढाई करना चाहती है। बालिका को टीम द्वारा बालक कल्याण समिति में प्रस्तुत कर वन स्टाप सेंटर बीजापुर में अस्थाई रूप से संरक्षण में रखा गया। इस दौरान टीम द्वारा किशोर बालक जो शादी के लिए
जबरदस्ती कर रहा था। उनके आयु सीमा के बारे में भी पूछताछ करने पर 19 वर्ष का होना पता चला। बालक इस पर वहॉ पर उपस्थित नागरिकों को निर्धारित आयु सीमा के पश्चात ही विवाह करने की समझाईश दी गई। लडका एवं उनके परिजन द्वारा सहमति दिया गया। ज्ञात हो कि जबरन का करने पर 02 वर्ष के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो  दंडित किया जा सकता है। वार्ड स्तर पर बनी है समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति व नगरीय निकाय में वार्ड स्तर बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। गठित टीम को बाल विवाह होने की सूचना दी जा सकती है ।साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचित किया जा सकता है एवं निकटतम ऑगनबाडी की कार्यकर्ता को सूचना दी जा सकती है। इसके साथ निःशुल्क चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 एवं महिला हेल्प लाईन 181 में भी सूचना दी जा सकती है। टीम द्वारा सभी नागरिकों से अपील भी किया गया है कि लडके एवं लडकी का विवाह निर्धारित आयु होने के पश्चात ही करें।
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