रायपुर वॉच

पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने है आरोप

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रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है। पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल पर ईडी ने प्रकरण दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। इस मामले की शिकायत के बाद ईडी ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मामले की लंबी जांच के बाद ईडी ने बीते नवंबर माह में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर पूर्व में हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे वेकेशन कोर्ट में सुनवाई के पहले ही वापस भी ले लिया था। इस बीच ईडी ने पूरे प्रकरण की जांच के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया है। जांच के बाद आरोप पत्र में उनके सीए सुनील अग्रवाल का नाम है। चालान पेश होने के बाद अब बदली हुई परिस्थितियों में उनके वकील ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस दौरान बताया कि उन्हें सुनियोजित तरीके से फंसाया गया है। वहीं, ईडी की तरफ से जमानत देने पर आपत्ति की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है।

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