क्राइम वॉच

करंट से शांभर का शिकार,4 आरोपी गिरफतार एक फरार

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पुरूषोत्तम कैवर्त/ कसडोल : कसडोल उपवन मंडल के देवपुर वन परिक्षेत्र में देवगांव से लगे वन क्षेत्र क्रमांक 264 में वन्यप्राणियों के शिकार के लिए फैलाये विधुत चलित जीआई तार की चपेट में आने से एक शांभर की मौत हो गई, शिकार करने की सूचना वन विभाग के अधिकारियो को मिलते ही वन अमला के साथ मौके पर पहुँचे तो, शिकार हुए सांभर को काटते हुए शिकारी हटऊ पिता मयाराम वरिहा, मयाराम पिता कांदा बरिहा, बटटू पिता रामसिंग चौहान, श्रीराम पिता चैतराम बिहार सभी ग्राम देवगांव थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार को पकड़ लिया गया। जबकि मुख्य आरोपी कृष्णकुमार पिता थानसिंग बरिहा ग्राम देवगांव मौके से फरार है जिसका खोजबीन किया जा रहा है । उक्त आरोपी के खिलाफ उक्त  वन्यप्राणी सांभर के कटे सिर 20.300 कि.ग्रा. सिंग 5.800 कि.ग्रा., पैर 8.800 कि.ग्रा., सांभर का कटा मांस 173. 560 किग्रा. सहित विद्युत जी.आई.तार 530 ग्राम , लकड़ी की खूंटी 16 नग , शीशी 1 नग , शीशी की ढक्कन 22 नग को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2,9,39,44,50,51,52 के तहत कार्यवाही किया जा रहा है । प्रकरण कि विवेचना जारी है । वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार श्री के.आर बढ़ाई, उपवनमंडलाधिकारी कसडोल श्री यू एस. ठाकुर के निर्देशन में अवैध शिकार पर रोकथाम एवं अपराधियों को धर पकड़ के कड़ी में आज दिनांक 23/01/2021 को परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर श्री पंचराम यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर देवपुर परिक्षेत्र के ग्राम देवगांव से लगे वन क्षेत्र कक्ष कमांक 264 में बन्यप्राणियों के शिकार के लिये फैलाये विद्युत जी.आई. तार से 01 नग नर सांभर को शिकार करने कि सूचना के आधार पर रंगे हाथ वन्यप्राणी नर सांभर को काटते हुए 1. हटऊ पिता मयाराम वरिहा, 2. मयाराम पिता कांदा बरिहा, 3. बटटू पिता रामसिंग चौहान, 4. श्रीराम पिता चैतराम बिहार सभी ग्राम देवगांव थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार को पकड़ा गया है । प्रकरण के मुख्य आरोपी कृष्णकुमार पिता थानसिंग बरिहा ग्राम देवगांव मौके से फरार है जिसका खोजबिन किया जा रहा है । उक्त आरोपियों से मौके पर वन्यप्राणी सांभर के कटे सिर 20.300 कि.ग्रा. सिंग 5.800 कि.ग्रा., पैर 8.800 कि.ग्रा., सांभर का कटा मांस 173. 560 किग्रा. सहित विद्युत जी.आई.तार 530 ग्राम , लकड़ी की खूंटी 16 नग , शीशी 1 नग , शीशी की ढक्कन 22 नग को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2,9,39,44,50,51,52 के तहत कार्यवाही किया जा रहा है । प्रकरण कि विवेचना जारी है । उपरोक्त कार्यवाही में श्री संतोष साहू स.प. अ. राजादेवरी, मनमोहन साहू स.प.अ. चन्हाट, भुवनेश्वर वर्मा स.प.अ. बया, बसंत खांडेकर स.प. अ. देवपुर, यागेश्वर सोनवानी अश्वनी साहू, दुर्योधन यादव रामचंद्र साहू, ललित सोम, कांशीराम डडसेना, बबलू निराला . गजेन्द्र पटेल छोटेलाल रात्रे अजीत ध्रुव वनरक्षक एवं किर्तन चौहान , राजेन्द्र यदु चौकीदार सहित समिति सुरक्षा श्रमिको का विषेश योगदान रहा ।
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