किरीट ठक्कर/ गरियाबंद। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ चन्द्रकांत वर्मा ने बैठक में जिले के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश हेतु सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक वर्जित करने के निर्देश दिये गए। गरियाबंद में तिरंगा चौक से छिंद तालाब तक भारी वाहनों के प्रवेश के लिए भी उक्त समय-सीमा का पालन किया जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगेंगे शिविर
ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिए समय-समय पर ब्लाक एवं जिला स्तर पर शिविर आयोजित करने पर निर्णय लिया गया। मुख्य मार्गो से मिलने वाले सहायक मार्ग पर रंबल स्ट्रीप पर लगाने एवं वाहन दुर्घटना रोकने व सड़को के किनारे अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया गया। बैठक में अपर कलेक्टर जे.आर चैरसिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर , प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी एस.के साहू, जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ताण्डेय, नगर पालिका के सी.एम.ओ सुश्री संध्या वर्मा, परिवहन निरीक्षक यशवंत साहू, यातायात प्रभारी देवेन्द्र वर्मा एवं आरक्षक राजेश अनंत सम्मिलित हुए। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग राजिम से देवभोग तक निर्धारित पाइंट पर दुर्घटना रोकने संकेतक लगाने, यात्री वाहनों विशेषकर जीप, टैक्सियों में ओवर लोडिंग सवारी पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा गरियाबंद नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने पर भी जोर दिया गया। मालगांव में क्रेश बेरियर लगाने के निर्देश दिये गए। बैठक में शराब पी कर वाहन चलाने वाले और रोड़ किनारे बिना वजह अव्यवस्थित तरीके से वाहन पार्किंग करने वालो पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में गरियाबंद बस स्टैण्ड पर किये गए अतिक्रमण को हटाने, बस स्टाप के लिए जगह निर्धारित करने, तिरंगा चैंक के रोड को मार्किंग करने, पुल-पुलिया पर रंग-रोगन करने, सड़क में लावारिस पशुओं को हटाने तथा सड़कों पर गड्ढ़ों को पाटने के निर्देश दिये। इसी कड़ी में पुल-पुलियों के किनारे, ग्रामीण क्षेत्रों से मुख्य सड़क पर जुड़ने वाले सड़कों और घुमावदार सड़कों पर संकेतक लगाने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।