तापस सन्याल/ दुर्ग : सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते पाये जाने पर कोटपा एक्ट के तहत् कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज सार्वजनिक स्थानों पर दबिश दिया गया। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते पाये जाने पर 21 लोगों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया है। जांच के दौरान दुर्ग शहरी क्षेत्र के जिला चिकित्सालय के आसपास, कलेक्टोरेट परिसर, बस स्टैंण्ड के आसपास धुम्रपान करते पाये जाने पर यह कार्यवाही किया गया है। साथ ही लोगों को समझाइश भी दिया गया है।
सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 21 लोगों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई
