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मुरदण्डा में ग्रामीणों को बाल संरक्षण सहित अन्य कानूनी अधिकारों की मिली जानकारी 

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समैया पागे/ बीजापुर : में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत बाल संरक्षण तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत मुरदण्डा ग्राम पंचायत भवन में 4 दिसम्बर 2020 को बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष सरपंच, सचिव, पंच, स्कूल के प्राध्यापक, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, समूह के सदस्य एवं स्कूल के बच्चे को बाल अधिकार और संरक्षण तंत्र की जानकारी दी गयी। जिसमें किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम लैंगिक, अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किशोर न्याय बोर्ड व बालक कल्याण समिति की भूमिका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान का उद्देश्य किशोर-किशोरी सशक्तिकरण अंतर्गत बाल विवाह की हानियां, बाल विवाह के रोकथाम के उपाय, किशोरियों के पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित मुद्दे एवं समाधान, बच्चों के अनैतिक व्यापार अधिनियम, ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पलायन पंजी, ग्राम पंचायत स्तर पर शाला त्यागी बालक-बालिकाओं को स्कूल से जोड़े जाने एवं गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण नियम 2017 बाल श्रम अधिनियम पर चर्चा कर जानकारी दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत समिति से अनुरोध किया गया कि प्रत्येक माह में बैठक आहूत किया जाए और इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर ग्राम पंचायत बाल सुलभ पंचायत बनाया जा सके। जिसमें सभी बालक-बालिकाओं को स्कूल से जोड़ा जा सके। उक्त संवेदीकरण बैठक में जिला बाल संरक्षण ईकाई से नवीन कुमार मिश्रा, संरक्षण अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार निषाद द्वारा दिया गया। इस दौरान सरपंच सुनिता ककेम, सचिव राजकुमार केजी, पंच सतीश बारसे, शिक्षक सम्पुरन सिंह मण्डावी, राधा तेतम महिला समूह सदस्य एवं ग्राम पंचायत के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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