किरीट ठक्कर/ गरियाबंद : प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में 23 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिले की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के तहत गरियाबंद जिले के समस्त नगरीय निकायों गरियाबंद राजिम फिंगेश्वर छुरा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित दुकानों वाणिज्यिक स्थापनाओं में एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश नही दिये जाने वाले नियोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के लिए श्रम निरीक्षक उप श्रम निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में कार्यालय श्रम पदाधिकारी गरियाबंद द्वारा आदेश जारी किया गया है। विदित हो कि पिछले कई वर्षों से जिला मुख्यालय नगर में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं किये जाने को लेकर नगर के युवा हेमंत तिरपुड़े द्वारा प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर शिकायत प्रस्तुत की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गुमास्ता एक्ट के परिपालन के निर्देश दिये गये।
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