किरीट ठक्कर/ गरियाबंद : मालगांव हिट एंड रन मामले में आज थाना सिटी कोतवाली द्वारा एक अन्य आरोपी बादल सुखदेवे को भी गिरिप्तार किया है। आरोपी बादल सुखदेवे पिता बलवंत राव उम्र 35 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 10 अम्बेडकर चौक गरियाबंद सहायक आरक्षक है जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहा है। बादल पर धारा 201, 212 भादवि की तहत कार्यवाही की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि सहायक आरक्षक बादल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विदित हो कि पिछले सोमवार 26 अकटुबर की रात्रि जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव मालगांव में कुछ युवकों ने विवाद के बाद ग्रामीणों पर कार चढ़ा दी थी। इस घटना में एक चार वर्षीय बालक मुनेश सिन्हा की फ़ौत हो गई थी , तथा अन्य 11 लोग घायल हो गये थे। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घंटों तक नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए पहले ही पांच लोगों को गिरिप्तार किया है। इनमें महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पुत्र रोमित राठौर उर्फ राजा , वेश उर्फ पप्पू राठौर , सौरभ कुटारे , देवेंद्र उर्फ विक्की ठाकुर पिता मोहन ठाकुर , पेमेंद्र उर्फ अप्पू शेंडे पर धारा सदर 302 , 307 , 34 , 109 , 147 के तहत कार्यवाही करते हुए सभी को जेल दाखिल किया है। आज इस मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी बादल सुखदेवे को अपराधियों को संश्रय देने , तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में धारा 201 , 212 भादवि में संलिप्तता पाये जाने से गिरिप्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। घटना के संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि मामले में हमने त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की है। भले ही आरोपी कोई भी रहा हो हमने अपनी कार्यवाही में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किसी तरह के राजनैतिक दबाव से इन्कार किया है। आरोपी बादल को लेकर एसएसपी राठौर ने कहा कि आरोपी स्वयं पुलिस विभाग में सहायक आरक्षक के पद पर रहते हुए भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और जागरूक नही रहा। घटना के बारे में जानते हुये भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नही बताया। इतना ही नहीं घटना के मुख्य आरोपी को अपने घर में रखा साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन को भी अपने घर बाड़ी में ढककर छुपाये रखा।
मालगांव हिट एंड रन मामला : सहायक आरक्षक भी गिरफ्तार
