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37 ग्रामीणों को उम्र कैद की सजा 6 साल पूर्व जादू टोना के शक में 3 लोगो की हत्या कर दी थी अपर सत्र न्यायाधीश कोंडागांव की फैसला

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नरसिंग मंडावी /नारायणपुर : नारायणपुर अंतर्गत माहका गांव मे 6 साल पूर्व जादू टोना के संदेह में 3 लोगों की हत्या हुई थी। हत्या के आरोप में 37 ग्रामीणों को के पी सिंह भदोरिया अपर सत्र न्यायाधीश कोडागांव ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक अशोक चौहान ने बताया कि नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम माहका में घडवाराम करंगा के परिवार में उसकी पत्नी दारीबाई व पुत्री रामवती को गांव के लोग जादू टोना, तंत्र-मंत्र करने की बात हमेशा गांव में मीटिंग बुलाकर करते रहते थे। परन्तु उसके परिवार वालों के द्वारा मना किया जाता था। दिनांक 20.11.2014 को सुबह 08:00 बजे के करीब ग्राम माहका के घोटुल में गांव वालों द्वारा बैठक बुलाई गई गांव के घडवाराम के परिवार को भी मिटिंग में बुलाया गया। मिटिंग में घडवाराम उसकी पत्नी दारी बाई, बेटी रामवती व उसका पति मानकू उर्फ मानू उईके, पुत्र रानू करंगा, श्रीमती बजारो, श्रीमती जुगरी पत्नी रानू करंगा उपस्थित हुए। गांव के गाण्डोराम, दारू कचलाम, पुनउ, मगडू, सिगलु कुमेटी, घसिया सलाम, संतू करंगा, सोनू करंगा, दस्सू करंगा, मंगल करंगा निवासी ग्राम माहका आमासरा पंचायत में उपस्थित थे। इन लोगों के द्वारा घडवा करंगा परिवार से कहा गया कि तुम लोग गांव में जादू टोना कर रहे हो, जिससे गांव वाले परेशान हैं, मारो इनको कहते हुए आसपास पडे बांस व लकडी के डण्डों, हाथ, मुक्का से घडवाराम, उसकी पत्नी दारीबई तथा पुत्री रामवती को मारपीट करने लगे। घडवा करंगा के बांये कान में चोट लगा खून बहने लगा, जिसे अधमरा छोडकर उसकी पत्नी दारीबाई, लडकी रामवती की भी हाथ, लात, मुक्का से मारपीट करते हुए उसे जबरन जंगल में डोंगरी की ओर उक्त लोग ले गये। ज्यादा मारपीट करने से जंगल की ओर ले जाते समय रास्ते में दारीबाई एवं रामवती की मृत्यु हो गयी। अन्य आरोपीगण लकडी जंगल से उठाकर लाये और दारीबाई व रामवती की लाश को लकडी के उपर रखकर जला दिया। इनके परिवार के लोग हाथ जोडकर आरोपीयों से विनती कर रहे थे कि मत जलाओ, परन्तु आरोपी नहीं माने और उन्हें जला दिया। घडवाराम को आरोपी अधमरा छोडकर चले गये थे, जिसे उसके परिजन मौके से वापस लाये और उसे दिनांक 23.11.2014 को उपचार हेतु नारायणपुर अस्पताल ले गये जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।जिसकी सूचना वार्डबाय परमानंद के द्वारा थाना नारायणपुर को दी गयी। सूचना के आधार पर नारायणपुर थाने में आरोपीयों के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 302 भा.दं.सं. एवं 4, 5, 6 टोनही प्रताडना अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की गई। विवेचना उपरांत धारा 147, 148, 149, 302 भा.दं.सं. एवं 4, 5, 6 टोनही प्रताडना अधिनियम के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।मामले में 39 आरोपी थे ,जिनमें से दो आरोपी मगेल करंगा पिता स्वर्गीय पांडे करंगा एवं पुनऊ कचलाम पिता रामू प्रकरण विचारण के दौरान मौत होने से कार्यवाही उपामित की गई। दो आरोपियों की पूर्व मे मौत हो जाने से 37 आरोपियों को के पी सिंह भदोरिया अपर सत्र न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव में दिनांक 9 अक्टूबर प्रति व्यक्ति ₹9 हजार अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मृतक घढ़वा राम दसरी बाई के वारिसों को अर्थदंड की राशि से ₹2 लाख व रामवती के परिजनों को एक लाख प्रतिकर अपील अवधि पश्चात प्रदान किया जायेगा।आरोपी गांडोराम पिता पीलू करंगा उम्र 27 वर्ष ,दशमू पिता चैतू राम उम्र 28 वर्ष ,भदरू पिता मानुराम उम्र 50 वर्ष ,सनकेर पिता मगतू उईके उम्र 45 वर्ष ,मंगडू करंगा पिता भादू करंगा उम्र 50 वर्ष, सिंगलू राम पिता गढ़वा राम उम्र 29 वर्ष, घसियाराम पिता मलसाय उम्र 40 वर्ष ,घासीराम पिता माहरू उम्र 45 वर्ष ,रैजू राम पिता लखमू राम उम्र 23 वर्ष ,बुलकी करंगा पिता सुकालू करंगा उम्र 25 वर्ष ,वासु कतलाम पिता महारू कचलाम उम्र 38 वर्ष ,दुलार सिंह पिता दशूराम उम्र 20 वर्ष, गंगाराम पिता नेहरू का कचलाम उम्र 35 वर्ष, कावे कुमेटी पिता दासू उम्र 20 वर्ष,संतेर करंगा पिता बिसरू उम्र 21 वर्ष, सुकमन पिता सविस उम्र 20 वर्ष ,रैनू कावड़े पिता कुबूल उम्र 22 वर्ष ,कौलू पिता मानकू उम्र 21 वर्ष ,पीलू पिता महंगू राम उम्र 19 वर्ष ,घससु पिता कुपाराम उम्र 20 वर्ष, प्रदीप पिता पूनऊ कचलान उम्र 21 वर्ष ,ढेलू करंगा पिता कोंदा करंगा उम्र 22 वर्ष ,असाडू पिता राजू 35,सनऊ पिता दानू करंगा उम्र 20 वर्ष ,सोनवा करंगा पिता कोमरा उम्र 25 वर्ष, सनउ कौडो पिता दानू उम्र 20 वर्ष ,रससु पिता नलसाय उम्र 27 वर्ष ,पितराम पिता सुखराम 20,दुकलू कुमेटी पिता घडवा 35,रैसिंह पिता स्वर्गीय लखमू उम्र 30 वर्ष ,रतन सिंह पिता सोनू करंगा उम्र 28 वर्ष ,सुदरन पिता मंगल राम उम्र 19 वर्ष ,चेतराम पिता पूनऊ कचलाम उम्र 28 वर्ष ,फागूराम पिता सोमा करंगा उम्र 35 वर्ष ,घससु पिता राजूराम उम्र 20 वर्ष ,संतु पिता बिसरू उम्र 27 वर्ष ,सोनू करंगा पिता सोमरा उम्र 20 वर्ष ,दलू करंगा पिता रामधर उम्र 30 वर्ष, सभी आरोपी निवासी ग्राम माहका, जिला नारायणपुर के है।

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