प्रांतीय वॉच

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग युवती को भगाकर अनाचार करने वाले आरोपी को मध्यप्रदेश से किया गिरफ्तार

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प्रकाश नाग/ विश्रामपुरी/केशकाल : विश्रामपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 3/12/2019 को प्रार्थी थाना विश्रमपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 16 वर्ष की नाबालिग लड़की घर मे बिना किसी को कुछ बताये कही चली गई है। जिसका आसपास पता तलाश करने पर कहीं पता नही चला। जिसकी रिपोर्ट पर थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 69/2020 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तथा पुलिस लगातार अपहृता की पता तलाश की जा रही थी। इस दौरान विश्रामपुरी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग अपहृता जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश के विक्रमपुरा गांव में है, सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार साहू के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना विश्रामपुरी से उप निरीक्षक विजय वर्मा के नेतृत्व में टीम तैयार कर अपहृता बरामदगी हेतु टीकमगढ़ मध्यप्रदेश रवाना किया गया। ततपश्चात दिनांक 12 अक्टूबर को स्थानीय पुलिस के सहयोग से ग्राम विक्रमपुरा थाना जतारा जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) में आरोपी बृजनंदन अहिरवार पिता कुंजीलाल अहिरवार उम्र 23 वर्ष निवासी विक्रमपुरा के कब्जे से बरामद किया गया। थाना प्रभारी भापेंद्र साहू ने बताया कि अपहृता बरामदगी पश्चात आरोपी को हिरासत में लेकर थाना विश्रामपुरी लाया गया जहाँ से अपहृता से पूछताछ कर कथन लिए जाने पर आरोपी के द्वारा अपहृता को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करना पाए जाने से प्रकरण में पूर्व धारा के साथ धारा 366, 376(2) भादवि , 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आज दिनांक 13 अक्टूबर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल किया जा रहा है। मामले में अपहृता बरामदगी एवं आरोपी गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी विश्रामपुरी निरीक्षक भापेंन्द्र साहू , उप निरीक्षक विजय वर्मा , सहायक उप निरीक्षक रूखमणी मंडावी, प्रधान आरक्षक रघुनाथ कश्यप, महिला आरक्षक सुनील नेताम का उल्लेखनीय योगदान रहा।
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