मुंडा : प्रार्थी बागवानी बंजारे पिता स्वर्गीय दयाल बंजारे उम्र 75 वर्ष द्वारा चौकी आकर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक घटना 18-19 सितंबर के दरमियानी रात घटनास्थल प्रार्थी के खेत पैजनी में लगे सबमर्सिबल पंप को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गए हैं रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल ,अनुभागीय अधिकारी पुलिस सुभाष दास के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी लवन उप निरीक्षक पुरुषोत्तम कुर्रे द्वारा टीम बनाकर अज्ञात आरोपी के पतासाजी किया गया पतासाजी विवेचना दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी हंस कुमार मधुकर को तलब कर पूछताछ किया जो दिनांक घटना को अपने 3 साथी (तीनों विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक) के साथ मिलकर चोरी करना तथा अपने गांव के भुरू नामक व्यक्ति के घुरवा में छुपा कर रखना बताएं उक्त आरोपी से पूछताछ करने पर पैजनी खार से करीब 20- 25 दिन पूर्व अपने साथियों के साथ मिलकर एक और तुल्लू पंप चोरी करना बताएं तथा उक्त पंप को पैजनी के सुख चंद वर्मा नामक व्यक्ति के पास ₹2000 में बिक्री करना बताएं उक्त आरोपी द्वारा बताए अनुसार रूपचंद वर्मा को पूछताछ किया जो आरोपी हंस मधुकर एवं उनके साथियों से चोरी का माल जानते हुए कम रुपए में मिल रहा है सोच कर खरीदना बताएं तथा अपने घर में छुपा कर रखना बताएं उक्त आरोपी गणों की निशानदेही पर एक नग सबमर्सिबल पंप एक नग टुल्लू पंप जप्त किया गया आरोपी चंद वर्मा का कृत्य 379 ,411 भादवि का अपराध पाए जाने से धारा 41(1+ 4) जाफो/379 ,411 भा द वि पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया आरोपी हंस मधुकर के मेमोरेंडम के आधार पर 3 अन्य विधि के विरूद्ध संघर्ष रत बालक से पूछताछ किया गया जो अपराध अपराध करना स्वीकार किए जिसके विरुद्ध विधिवत कारवाही कर बाल न्यायालय भाटापारा भेजा गया साथ ही आरोपी हंस कुमार मधुकर और सुख चंद्र वर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया l उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक सुनील डहरिया, देवेन्द्र देवांगन,आर अजय बंजारे, कृष्ण कुमार राय,सैलेंद्र बंजारे का विशेष योगदान रहा।
चोरी के 2 प्रकरणों में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार
