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ग्राम सुक्लाभाठा बाहरी व्यक्ति दारू बेचते पकड़ाया तो देना होगा 5000 रूपयें अर्थदण्ड

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  • विशेष ग्राम सभा मे लिया गया निर्णय, बाहरी व्यक्ति के प्रवेश भी प्रतिबंधित

मैनपुर : मैनपुर से 13 किमी दूर ग्राम पंचायत मोंहदा के आश्रित ग्राम सुक्लाभाठा मे 23.09.2020 को सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बाहरी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हुए बेरिकेट लगाया गया। सुक्लाभाठा मे कोरोना महामारी के चलते ग्रामवासियों द्वारा विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर कई निर्णय लिया गया है जहां इस विशेष ग्राम सभा के अनुसार लाॅक डाउन के चलते एक माह 23.09.2020 से 23.10.2020 तक कोई भी बाहरी व्यक्ति दारू बेचते पकड़ा गया तो उसे 5000 रूपयें अर्थदण्ड देना होगा पकड़ने वाले व्यक्ति को 2000 रूपये ईनाम और 3000 रूपये समिति मे जमा करना होगा। शराब बेचने वाला बाहरी व्यक्ति अगर मना करने के बाद बात नही मनेगा तो सीधे पुलिस कार्यवाही की जावेगी दारू बनाने मे सहयोग देने वाले व्यक्ति को भी 5000 रूपयें जुर्माना देना होगा। इस मौके पर मोहंदा के सरपंच महेन्द्र नागेश, मूलसिंह धुर्वा, मन्नूलाल, बलराम, सियाराम, मगनसिंह साण्डे, रूपसिंह, जागेश्वर, भोजलाल, लक्ष्मीनारायण, ईश्वर, तुलाराम नागेश, शंकर लाल नागेश, छत्तर सिंह, पीलाबाई, गमलाबाई, लताबाई, मेहतरीन, रजनी बाई, हेमबाई, संगीता, शिवकुमारी, लीलाबाई, सहदेव, सोहद्रा, मानकीबाई, पार्वती सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

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