मुंडा : जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के परिपालन में सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार क्षेत्र में 22 सितम्बर की रात्रि 12बजे से 29 सितम्बर की रात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण लाॅकडाउन घोषित किया गया है। जिसका क्षेत्र में पालन होता दिख रहा है। इसी तारतम्य में जुड़ा पंचायत के पंचायत सचिव हरिकिशन वर्मा द्वारा जानकारी दिया गया कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण के बढते प्रभाव को देखते हुवे जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश एवं जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी अनिल कुमार के निर्देश के परिपालन में ग्राम पंचायत जुड़ा के सीमा क्षेत्र में 23 सितम्बर की सुबह से ही लॉक डाउन का असर स्पष्ट रूप से दिखने को मिला। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी व पंचायत सचिव के द्वारा जो दुकान खोले गए थे उसको समझाया गया व चेतावनी देकर दुकान को तुरंत बंद कराया गया जिसके चलते सभी व्यवसायिक संस्थान स्वफूर्त रूप से बंद किये गये। सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। एवं किसी भी प्रकार के सामूहिक स्थान पर एक साथ सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं होने संबंधित सूचना ग्राम के कोटवार को लिखित सूचना दिया गया है। एवं प्रतिदिन मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच अनिता घृतलहरे एवं सभी पंचायत प्रतिनिधि ने सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में लाॅकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु ग्रामीणों से निवेदन कर रहे है एवं जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत दण्ड प्रक्रिया के संहिता 1973 की धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने में जुटे हुए हैं।
जुड़ा पंचायत में किया जा रहा लाॅकडाउन का पालन
