प्रांतीय वॉच

खाद्यान्न के भण्डारण, परिवहन एवं वितरण के लिए दी गई छूट

Share this

धमतरी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने जिले के नगरीय निकायों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। कलेक्टर द्वारा उक्त अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की गई है। खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कन्टेनमेंट जोन घोषित की गई अवधि में उपार्जित धान के भण्डारण, परिवहन, उसना राईस मिलरों को कस्टम मिलिंग में उपार्जित चावल को भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण, परिवहन (रैक प्वाईंट) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न, नमक, शक्कर, चना के भण्डारण/परिवहन तथा वितरण किए जाने संबंधी सभी गतिविधियों को एवं उपरोक्त कार्यों में संलग्न संबंधित संस्थानों को छूट प्रदान की गई है।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *