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जिला के सीमाओं को सील करने पुलिस अधीक्षक ने दिया निर्देश

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए सीमाओं का किया निरीक्षण

मैनपुर:  गरियाबंद जिले में कोविड- 19 कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलो को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण गरियाबंद जिले को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1837 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा 21 सितम्बर को जिले मे संपूर्ण लॉक डाउन करने आदेश प्रसारित किया गया है। गरियाबंद जिले में 23 सितंबर रात्रि 9 बजे से 30 सिंतबंर रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन एवं धारा 144 लागू होने की स्थिति में गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिला के सीमाओं को सील करने निर्देश दिये गये है। इस दौरान जिले के गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, छुरा, फिंगेश्वर विकासखंड मे आने वाले सीमाओ को सील करते हुए आवागमन पूरी तरह बंद रखने आदेश दिया गया वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर एवं उप पुलिस अधीक्षक टी.आर. कंवर द्वारा इन सीमाओं का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारियों को लॉक डाउन के नियमो का पालन सुनिश्चित करने शख्त निर्देश दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर द्वारा थाने के सामने बल लगाकार आवागम करने वाले नागरिको को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेसिंग नियमो का पालन कराने समझाईस देने पुलिस अधिकारियो को कहा गया है।

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