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सूरजपुर : 22 सितम्बर से 01 अक्टूबर तक जिले के संपूर्ण क्षेत्र में रहेगा लाॅकडाउन

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  • कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत् किया आदेष जारी
  • पत्रकार, व्यापारी व जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर सर्वसम्मति से लिया गया लाॅकडाउन का निर्णय
  • आपात स्थिति हेतु मो. नं. 9301250252 , 9111033446 में कर सकते हैं संपर्क 
सूरजपुर: आज कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के पत्रकार, व्यापारी एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक ली गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राजेष कुकरेजा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आकाष छिकारा, अपर कलेक्टर श्री एस.एन.मोटवानी एवं एसडीएम श्री पुष्पेन्द्र शर्मा उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर एवं एसपी ने समस्त पत्रकार, व्यापारी व जनप्रतिनिधियों से बढ़ते संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उनके सुझाव जाने एवं यदि लाॅकडाउन करने की स्थिति निर्मित हो तो उसे प्रभावी बनाने व जनहित को ध्यान में रखते हुए छूट के संबंध में भी सुझाव आमंत्रित किये। बैठक में प्राप्त सुझाव पर विचार करते हुए तत्काल निर्णय लेते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा 22 सितम्बर की रात्रि 09 बजे से 01 अक्टूबर 2020  के रात्रि 09 बजे तक सूरजपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेष जारी कर दिया है।
जारी आदेष अनुसार सूरजपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में सूरजपुर जिले की सम्पूर्ण सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति दी गई है। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन व एम्बुलेंस , एल.पी.जी. परिवहन तथा मोबाईल कंपनियों के टावर कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदाय किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 07ः00 बजे तक ही होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान व पार्लर उपरोक्त समयावधि के अलावा नहीं खोले जायेंगे तथा दुकान व पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सम्बन्धी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । पेट शॉप व एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 06ः30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी । न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक ही न्यूज पेपर वितरित कर सकेंगे। यदि वे पंजीकृत पत्रकार हैं तो उन्हें पेट्रोल पम्प से पी.ओ.एल. लेने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण सूरजपुर जिले के क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।
इसके साथ ही आदेष में उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्त अवधि में सूरजपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे । एस.ई.सी.एल. के कर्मचारी एस.ई.सी.एल. की बसों के माध्यम से ही ड्यूटी आना – जाना करेंगे। सभी प्रकार की सभा , जुलुस , आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में मोबाईन नं . 9301250252 , 9111033446 में आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु सूरजपुर जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आइसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इस कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे । अपरिहार्य परिस्थितियों में सूरजपुर जिले के क्षेत्र से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई – पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं 02 पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई – कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे । जारी किया गया आदेश कार्यालय कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मी , बिजली , पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई , सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि तथा अग्निशमन सेवायें भी शामिल हैं। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 22 सितम्बर 2020 से 29 सितम्बर 2020 तक प्रवेश परीक्षाओं के लिए जारी प्रवेश पत्र ही ई – पास समझा जायेगा तथा परिक्षार्थी के साथ अधिकतम एक अभिभावक को जाने की अनुमति होगी । उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर सूरजपुर जिला क्षेत्रान्तर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगी । बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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