रायपुर। आयकर विभाग ने संशोधित नया कर टीसीएस प्रारंभ किया है यह आय कर के अतिरिक्त है छोटे-छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए सिर्फ बड़े क्रय विक्रय प्रावधान अनुरूप अंतर्गत व्यापारियों पर ह लागू होगा। राजेन्द्र राजू अग्रवाल बिलासपुर ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि यह कर सब सेक्सन (1H) सेक्सन 206 ऑफ आय कर अधिनियम के अंतर्गत है।
टीसीएस आयकर अधिनियम में संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव
विक्रता को अपनी बिक्री एक अक्टूबर 2020 से टीसीएस बिल में चार्ज कर के आयकर चालान में पटाना है। यह प्रावधान उन विक्रे ताओं पर लागू होगा जिनका वर्ष 2019-2020 में टोटल बिक्री 10 करोड़ से अधिक थी। परंतु विक्रता सिर्फ उन्ही क्रेता से यह टीसीएस टैक्स चार्ज करेगा जिस क्रेता की खरीदी 50 लाख से अधिक है और सिर्फ अधिक विक्रय के बिलों में टीसीएस कलेक्ट कर शासन को जमा करवाएगा इस कर का रेट 31 मार्च 2021 तक ञ्च 0.075 प्रतिशत होगा और एक अप्रेल 2021 से 0.1 प्रतिशत होगा और यदि क्रेता के आस वैध पेन कार्ड है तो यह रेट ऑफ टीसीएस टेक्स 5 प्रतिशत लागू होगा। अर्थात विक्रेता का दाईत्व अपने बिल्स में टीसीएस चार्ज करेगा और क्रेता से भुगतान प्राप्त होने के काद टैक्स शासन के निर्धारित खाते में जमा करना है। ततपश्चात टीसीएस का रिटर्न भी फाईल करना है। विक्रेता टीसीएस को जीएसटी को चार्ज करने के पहले दिखायेगा और फिर जीएसटी चार्ज करेगा। और यह कर 26 एएस में दिखेगा जिससे क्रेता अपने कर दायित्व में से इसे समायोजित कर सकेगा।
आयकर टेक्स कलेक्ट एट सोर्स टीसीएस का दायरा बड़ा
