नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि रेलवे, शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि साथ बैठकर 4 सप्ताह में इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और तब तक झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा. दिल्ली में रेलवे की ज़मीन पर बसी 48 हज़ार झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. चीफ़ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने यह सुनवाई की. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कोर्ट द्वारा दिल्ली की रेलवे लाइन के आस-पास बनी 48 हज़ार झुग्गियों को हटाने के निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- रेलवे की ज़मीन पर बसी 48 हज़ार झुग्गियों को फि़लहाल हटाया नहीं जाएगा
