जोधपुर: कोरोना काल में भी अदालतों के चक्कर सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जोधपुर में फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े कांकाणी हिरण शिकार मामले व आम्र्स एक्ट मामले में सोमवार को जोधपुर जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज राघवेंद्र कच्छवाह की कोर्ट में सुनवाई लंबित थी। इसके तहत सलमान की ओर से उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा सरकार की ओर से पीपी मगाराम कोर्ट में मौजूद थे , जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि आगामी 28 सितंबर को मामले में बहस शुरू करनी है। साथ ही इस दौरान कोर्ट ने सलमान खान को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए।
आपको बता दें कि कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देव कुमार खत्री की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान की ओर से जिला एवं सेशन जिला जोधपुर कोर्ट में एक अपील पेश कर इस सजा को निरस्त करने की मांग की गई। इसके अलावा सलमान खान ने एक बार विभाग के अधिकारी के खिलाफ झूठी गवाही देने के मामले में अर्जी पेश की थी , जिस पर भी सुनवाई लंबित थी।
हिरण शिकार की घटना के दौरान सलमान खान के पास हथियार पाए गए थे, जिनका लाइसेंस अवधि पार हो चुका था। इसको लेकर सलमान खान के खिलाफ आम्र्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था। अब इसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज की कोर्ट में एक अपील पेश की गई थी जिस पर सुनवाई लंबित थी।
सुनवाई के दौरान सलमान खान ने अपने हथियारों के लाइसेंस को कोर्ट से ले जाकर नवीनीकरण करने के लिए दिए गए थे। लेकिन सलमान खान ने कोर्ट में एक शपथ पत्र पेश करते हुए यह बताया कि उनके लाइसेंस खो गए हैं । इसके अलावा उन्होंने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में लाइसेंस खोने को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवा रखी थी। सरकार की ओर से एक अर्जी पेश कर कोर्ट में बताया गया कि सलमान खान ने झूठा शपथ पत्र देकर अदालत को गुमराह किया है। उन्होंने लाइसेंस होने की बात कहीं जबकि उन्होंने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिए हुए थे।
यह था मामला
दरअसल फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव, घोड़ा कृषि फार्म और भवाद में हिरण शिकार के आरोप अभिनेता सलमान खान पर लगे थे। इसके अलावा इस मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यंत सिंह मामले में सहआरोपी होने के आरोप लगे थे।
बाकी मामलों की है यह स्थिति
आपको बता दें कि घोड़ा सी फार्म व भवाद शिकार प्रकरण में सलमान खान को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में एसएलपी दायर कर रखी है। वहीं आरोपी सैफ अली खान नीलम तब्बू सोनाली बेंद्रे बसंत कुमार को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार व विश्नोई समाज की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर रखी है।
अब क्या होगा ?
बरहाल कांकाणी हिरण शिकार व आम्र्स एक्ट मामले में आगामी 28 सितंबर को बहस शुरू होगी। इस दौरान कोर्ट ने सलमान खान को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं लेकिन कोरोनावायरस संक्रमण के चलते सलमान खान कोर्ट में पेश होंगे या नहीं यह तो समय बताएगा। हालांकि सलमान खान का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोर्ट ने सलमान खान को तलब किया है वे कोर्ट में पेश हुए है। लेकिन कुछ समय से सलमान खान कोर्ट द्वारा तलब किए जाने के बाद भी हाजरी माफी लगा रहे हैं , जिसको लेकर कोर्ट काफी नाराज रहा है।