प्रांतीय वॉच

नियत समय के बाद भी व्यवसाय कर रहे लागो से वसूला गया 40,000 जुर्माना

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भिलाई-03 : वैश्विका महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव  के लियेनगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा द्वारा जिला दंडाधिकारी, दुर्ग के आदेश के परिपालन में निगम आयुक्त कीर्तीमान सिंह राठौर के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र के व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजेशन के शर्तों के तहत् शाम 07 बजे से व्यवसाय बंद करने के सख्‍त हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके कुछ व्यवसायी नियत समय के बाद भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जिन्हें निगम द्वारा गठित टीम ने औचक निरीक्षण में व्यवसाय करते पकड़ा गया। नियत समय के बाद भी भिलाई-03, चरौदा में लगभग 15 व्यवसायियों को व्यवसाय कर रहे थे, जिनसे दाण्डिक राशि 40,000 रू. का जुर्माना वसूला गया और नियम समय के में दुकान बंद करने का सख्त  हिदायत दिया गया है। इस दौरान सहा.लेखाधिकारी राजकुमार देवांगन,  उपअभियंता विक्टर वर्मा, रेवतीरमन शर्मा, मुकेश चंद्राकर, किसलय साहू, जनसंपर्क प्रभारी राजू वर्मा, श्यामता साहू, कन्हैया सोनी, मो.यासीन , अशोक शर्मा, रूपनारायण वर्मा, बसंत वर्मा कर्मचारी उपस्थित थे।

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