नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के हेड कांस्टेबल रतन लाल (Head Constable Rattan Lal) की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नामजद दो आरोपियों को शहर की एक अदालत ने ‘घोषित अपराधी’ करार दिया है और यह भी माना कि वे जानबूझकर मुकदमे की कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। सुलेमान उर्फ सलमान सिद्दीकी और रवीश को घोषित अपराधी करार देते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पुष्पम पाठक ने कहा, “मेरा मानना है कि दोनों आरोपी सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया के बावजूद जानबूझकर अदालत में पेश होने से बच रहे हैं।”
अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट का भी संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा, “आरोपियों द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत है।