रायपुर वॉच

Shilpa Shetty: ‘पहले ₹60 करोड़ जमा करें’; बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा पर लगाई रोक

Share this

Shilpa Shetty News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (8 अक्टूबर) को कपल को निर्देश दिया है अगर वे लॉस एंजिल्स और अन्य विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो पहले 60 करोड़ रुपये जमा करें। अदालत ने कहा कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति की ओर से विदेश यात्रा की अनुमति के अनुरोध संबंधी दायर याचिका पर तभी विचार करेगा जब वे 60 करोड़ रुपये जमा कराएंगे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से कहा, “60 करोड़ रुपये जमा करें, फिर हम विदेश यात्रा की अनुमति के लिए आपकी याचिका पर विचार करेंगे।” कोर्ट ने कपल को आदेश दिया है कि अगर वे अमेरिका के लॉस एंजिल्स या किसी अन्य विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराने ही होंगे। इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) पर भी रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है।

60 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का आरोप

शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी (60) से लोन एवं निवेश करार के तहत लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में अपनी जांच के सिलसिले में कुंद्रा का बयान दर्ज किया था। इससे पहले अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

कोठारी ने कपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया।

छुट्टियां मनाने की अनुमति देने से इनका

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह छुट्टियां मनाने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी हैं। कपल के वकील ने अदालत को बताया कि फुकेट की केवल एक यात्रा ही घूमने फिरने के लिए है। लेकिन बाकी सभी यात्राएं पेशेवर काम के लिए हैं

वकील ने कहा कि कपल ने जांच में सहयोग किया है और पूछताछ के लिए भी पेश हुए हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनके सहयोग के कारण ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। शेट्टी को जिन व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होना था, उनके लिए आमंत्रण पत्र या अन्य किसी प्रकार के संचार की प्रति भी पीठ ने मांगी।

60 करोड़ जमा करने के बाद होगी सुनवाई

इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि वह 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा होने के बाद ही याचिका पर विचार करेगा। पीटीआई के मुताबिक पीठ ने कहा, पूरी 60 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएं, फिर हम याचिका पर विचार करेंगे।” पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 14 अक्टूबर तय की।

कपल की याचिका में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक एलओसी को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस के समक्ष दर्ज कराए गए अपने बयान में दावा किया था कि उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा के साथ मिलकर जिस कंपनी की स्थापना की थी। उसके कामकाज को वह नहीं देखती थीं।

एक अधिकारी ने बताया था कि ईओडब्ल्यू की एक टीम ने चार अक्टूबर को अभिनेत्री के आवास पर उनका बयान दर्ज किया। उनसे चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अभिनेत्री ने अपने बयान में दावा किया था कि वह बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के मामलों को नहीं देख रही थीं।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *